उत्तराखंड

उपभोक्ता के खाते से निकाली 5 लाख से ज्‍यादा की रकम

उपभोक्ता के खाते से अनाधिकृत रूप से निकाली गई रकम बैंक को ब्याज सहित लौटानी होगी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मामले में 30 दिन में रकम वापसी का आदेश दिया है। बैंक को इस रकम के अलावा 30 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति व दस हजार रुपये वाद व्यय भी उपभोक्ता को देना होगा।

पंडितवाड़ी निवासी डा. एमएस बिष्ट ने भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ आयोग में वाद दायर किया। डा. बिष्ट के अनुसार, उनका बैंक में बचत खाता है। जिसमें मोबाइल नंबर एसएमएस अलर्ट के लिए पंजीकृत है।

  • किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके खाते से 5,80,350.40 रुपये निकाल लिए। जिसकी उन्हें कोई सूचना एसएमएस से नहीं मिली। वह बैंक में पासबुक में प्रविष्टि कराने गए, तब इसकी जानकारी मिली।
  • कहा कि एसएमएस अलर्ट बंद होना बैंक की लापरवाही है और यह संदेह उत्पन्न करती है कि यह रकम बैंक के ही किसी कर्मचारी की मिलीभगत से एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर निकाली गई।

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