उत्तराखंड पीसीबी: प्लास्टिक पैकेजिंग से जुड़े 1,724 उद्योगों की NOC रद्द,
हाईकोर्ट की फटकार के बाद अचानक नींद से जागे उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने प्लास्टिक पैकेजिंग से जुड़े छोटे-बड़े 1,724 उद्योगों की एनओसी रद्द कर दी है। इसके चलते अब लाखों कामगारों के सिर पर बेरोजगारी की तलवार लटक गई है। हालांकि इस आदेश के बाद उद्योगों के पास हाईकोर्ट जाने का रास्ता खुला है।
प्रदेश में तीन बड़े जिलों देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में सिंगल यूज प्लास्टिक पैकेजिंग और निर्माण से जुड़े सर्वाधिक छोटे-बड़े उद्योग हैं। इन उद्योगों से लाखों लोगों के घरों का चूल्हा जलता है। यदि ये उद्योग निर्धारित समय में प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए ईपीआर प्लान (विस्तारित उत्पादक जवाबदेही) जमा नहीं करते हैं तो इन्हें बंद कर दिया जाएगा, जबकि इस मामले में पीसीबी को 20 दिसंबर तक हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए बताना है कि उसने अब तक क्या कार्रवाई की है। वहीं, पीसीबी की इस कार्रवाई के विरोध में आखिरकार उद्योगों ने भी हाईकोर्ट जाने का फैसला ले लिया है।
पीसीबी के उद्योग चलाने की सहमति निरस्त करने के फैसले से प्रदेश में चल रहीं वो सभी औद्योगिक इकाइयां प्रभावित हुई हैं, जो बहुस्तरीय प्लास्टिक शैशे या पाउच या पैकेजिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए अपने उत्पादों को बाजार में बेचती हैं। इसकी जद में लघु और मध्यम उद्यमियों से अधिक कई बड़े उद्योग प्रभावित हुए हैं जो अपने सामान की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी वे उद्योग हैं जिन्होंने ईपीआर एक्शन प्लान नहीं जमा किया है।