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उत्तराखंड

खराब बोर्ड परीक्षाफल पर पहाड़ चढ़ेंगे शिक्षक, तबादला नियमावली तैयार, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव

खराब बोर्ड परीक्षाफल पर शिक्षक पहाड़ चढ़ेंगे। तबादलों के लिए नियमावली तैयार कर ली गई है। जल्द कैबिनेट में यह प्रस्ताव आएगा।प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों के लिए विभाग की ओर से नियमावली तैयार कर ली गई है। जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। नियमावली में व्यवस्था की गई है कि दो साल तक किसी शिक्षक का 10वीं या 12वीं का बोर्ड परीक्षाफल खराब रहा तो उन्हें अनिवार्य रूप से पहाड़ चढ़ाया जाएगा।प्रदेश में सभी विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों के तबादलों के लिए वर्ष 2017 में तबादला एक्ट लागू किया गया था। तभी से कर्मचारियों और शिक्षकों के तबादले इस एक्ट के तहत होते रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादलों के लिए अलग से नियमावली तैयार की है। जिसमें सुगम और दुर्गम के स्थान पर प्रदेश को पर्वतीय और मैदानी दो भागों में बांटा गया है। जिनमें की गई सेवा के अंक के आधार पर शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे।वहीं, शिक्षकों को पूरे सेवाकाल में एक बार संवर्ग परिवर्तन की छूट दी जाएगी। इसके लिए शिक्षक की एक संवर्ग में कम से कम तीन साल की सेवा पूरी होनी चाहिए। एससीईआरटी, सीमैट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के लिए अलग कैडर बनने तक इसी नियमावली के तहत तबादले होंगे। वहीं, अविवाहित महिला को विवाह के बाद पति के कार्यस्थल या गृह जिले में तबादले के लिए पूरे सेवाकाल में एक बार छूट दी जाएगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक नियमावली का कैबिनेट में एक बार प्रस्तुतिकरण हो चुका है। कुछ संशोधन के बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा।

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