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उत्तराखंड

प्रदेश में ऊर्जा निगमों में छह माह के लिए हड़ताल पर रोक, पूर्व से लागू एस्मा की अवधि आगे बढ़ाई

ऊर्जा निगमों में पूर्व की हड़ताल के मद्देनजर शासन ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उत्तराखंड में यथाप्रवृत्त) लागू की हुई थी। इसकी अवधि खत्म होने के साथ ही दोबारा छह माह के लिए एस्मा लागू कर दी गई है।

प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों में अगले छह माह हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा। शासन ने पूर्व से लागू एस्मा की अवधि आगे बढ़ा दी है। इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद अब ऊर्जा निगमों ने भी आदेश जारी कर दिया है।

दरअसल, ऊर्जा निगमों में पूर्व की हड़ताल के मद्देनजर शासन ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उत्तराखंड में यथाप्रवृत्त) लागू की हुई थी। इसकी अवधि खत्म होने के साथ ही दोबारा छह माह के लिए एस्मा लागू कर दी गई है।

सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, लोकहित में यूजेवीएनएल, यूपीसीएल और पिटकुल में सभी श्रेणी की सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध कर दी गई है। इसकी अवधि आगामी छह माह तक होगी। इस दौरान हड़ताल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

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