शाहजहां शेख की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट ने कहा- पुलिस के अलावा CBI-ED भी कर सकती है गिरफ्तार
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली डिविजनल बेंच ने स्पष्ट किया कि अदालत ने सात फरवरी के अपने आदेश में केवल ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए एकल पीठ द्वारा सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस के संयुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन पर रोक लगाई थी।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को संदेशखाली मामले में मुख्य आरोपी और फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर अपने आदेश को स्पष्ट किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस के साथ-साथ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी गिरफ्तार कर सकते हैं।
बंगाल के अटॉर्नी जनरल की अर्जी पर अदालत ने 26 फरवरी को जारी अपने आदेश को स्पष्ट किया। कोर्ट ने पहले ही पुलिस को शेख की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। बता दें कि शाहजहां शेख संदेशखाली में महिलाओं पर यौन अत्याचार और जमीन हड़पने के मामले में मुख्य आरोपी है।
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली डिविजनल बेंच ने स्पष्ट किया कि अदालत ने सात फरवरी के अपने आदेश में केवल ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए एकल पीठ द्वारा सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस के संयुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन पर रोक लगाई थी। बेंच ने पाया कि शेख काफी समय से फरार है, जिसके बाद अदालत ने निर्देश दिया कि उसे गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई और ईडी भी स्वतंत्र हैं।
शाहजहां शेख को पकड़ने गई ईडी की टीम पर हो चुका है हमला
इससे पहले पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में पांच जनवरी को जब ईडी की टीम राज्य में कथित राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में शेख के परिसर पर छापेमारी के लिए गई थी, उसी दौरान लगभग एक हजार लोगों की भीड़ ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था। इस घटना में ईडी के अधिकारियों को गंभीर चोटें आई थीं।