Home Tuition in Dehradun
उत्तराखंड

मोटर कराधान सुधार संशोधन नियमावली में नई व्यवस्था,

उत्तराखंड मोटर कराधान सुधार संशोधन नियमावली को गत 16 नवंबर को हुई कैबिनेट में मंजूरी प्रदान की गई थी। संशोधन नियमावली में यह व्यवस्था की गई है। शासन ने यह नियमावली जारी कर दी है।

प्रदेश में अब व्यावसायिक वाहन स्वामी उपयोग न होने की स्थिति में एक समय में छह माह और कुल एक वर्ष तक वाहन सरेंडर कर सकेंगे। उत्तराखंड मोटर कराधान सुधार संशोधन नियमावली में यह व्यवस्था की गई है। शासन ने यह नियमावली जारी कर दी है।

16 नवंबर को हुई कैबिनेट में मंजूरी प्रदान की गई थी
उत्तराखंड मोटर कराधान सुधार संशोधन नियमावली को गत 16 नवंबर को हुई कैबिनेट में मंजूरी प्रदान की गई थी। अब शासन ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें अब संभागीय परिवहन अधिकारियों को भी काराधान अधिकारी नामित किया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button