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उत्तराखंड

गृह मंत्रालय के अधीन सेनानियों के हितार्थ गठित फ्रीडम फाइटर्स वेलफेयर समिति के संविधान में स्वतंत्रता सेनानियों के भावी सभी वंशजों के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन विचारार्थ कोई नीतिगत नियम शामिल न होने पर विरोध

सरकार द्वारा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित विभिन्न कार्यक्रमों के साथ हाल ही मे गृह मंत्रालय के अधीन सेनानियों के हितार्थ गठित फ्रीडम फाइटर्स वेलफेयर समिति के संविधान में स्वतंत्रता सेनानियों के भावी सभी उत्तराधिकारियो/वंशजों/परिवारों के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन विचारार्थ कोई नीतिगत नियम शामिल न होने पर विरोधस्वरूप स्वतंत्रता सेनानी एवं उततराधिकारी कल्याण समित देहरादून के संरक्षक सुशील त्यागी ने ग्रहमंत्री,गृह राज्य मंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया है की देश में लगभग दो करोड़ सेनानी वंशज हैं।

इन परिवारों में से कुछ असहाय,जरूरतमंद,निर्धन,बेरोजगार, दिव्यांग परिवार भी शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा राजकीय सेवाओं, शिक्षा संस्थानों, योजनाओं में आरक्षण/ संरक्षण की जरूरत है। त्यागी ने कहा है क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जारी शासनादेश(55/1/2022-ff(P) दिनांक 15 सितंबर 22 के अन्तर्गत जारी नीतिगत निर्देशों में सेनानियो के भावी परिवारों के हितों के लिए कोई प्रावधान ही सम्मिलित नहीं है, इसलिए इस शासनादेश के भाग 3 के बाद निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित कराने हेतु आवश्यक संशोधन किये जाये।

त्यागी द्वारा बताया गया है की इन संशोधन से समिति की भावी बैठकों में सेनानी परिवारों के हित में आवश्यक विचार विमर्श कर उन पर शीघ्र कार्यवाही/क्रियान्वयन कराया जाना संभव हो सकेगा। प्रेषक सुशील त्यागी।

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